रिलायंस इंडस्ट्रीज को 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश
मुंबई। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को शुक्रवार को अहमदाबाद के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला। यह आदेश 25 नवंबर को जारी हुआ था।
रिलायंस ने कहा है कि यह आदेश इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को ब्लॉक्ड क्रेडिट मानते हुए पारित किया गया है। कंपनी का आरोप है कि यह आदेश लागू किए गए टैक्स की प्रकृति और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की गई सेवाओं के वर्गीकरण को ध्यान में नहीं रखता।
रिलायंस के शेयर हाल में 52-हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचे थे, इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन, जल्द ही शेयरों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और शुरुआती कारोबार में वे 0.12 प्रतिशत बढ़कर 1,565.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए।
रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि उसे यह आदेश 27 नवंबर को सुबह 11:04 बजे ई-मेल के जरिए मिला। कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है। यह जुर्माना सेंट्रल जीएसटी एक्ट, 2017 और गुजरात जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है।

बंगाल चुनाव से पहले BJP और TMC में टकराव, हेट स्पीच को लेकर दोनों पार्टियां चुनाव आयोग पहुंचीं
दिल्ली विधानसभा में घुसे उपद्रवी, स्पीकर की कार पर स्याही फेंककर फरार
सोना-चांदी को नहीं छुआ, घर से गायब हुआ ये कीमती सामान; पुलिस भी हैरान
वंदना कॉन्वेंट स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 30 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक घायल
सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, ग्रामीणों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन